लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच कार्यालय 24 अप्रैल तक बंद रहेगा। इस दौरान कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा।
कोविड-19 संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ बेंच के कार्यालय को 20, 22, 23 और 24 अप्रैल को पूरी तरह से बंद रहेंगे। इस दौरान कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। इस संबंध में सोमवार को निबंधक प्रोटोकॉल आशीष कुमार श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी की है।
26 अप्रैल को होगी वर्चुअल सुनवाई
हाईकोर्ट के निबंधक आशीष कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने बताया कि 26 अप्रैल को केवल बहुत जरूरी मामलों की सुनवाई की जाएगी और वो भी वर्चुअल माध्यम से।
इसके अलावा अधिसूचना में लखनऊ और प्रयागराज के जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से दोनों जिलों में कोविड-19 दवा व ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को 26 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि, निजी हों या सरकारी सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दिया जाए। इस दौरान शिक्षक और स्टाफ की भी छुट्टी रहेगी। हालांकि, अदालत ने आवश्यक सेवाओं को छूट देने की बात कही।