लखनऊ: मंगलवार को यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया। प्रदेश में लगातार कम होती कोरोना दर को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया। सरकार ने गाइड लाइन जारी कर कहा है जरूरी निर्देशों को ध्यान में रखकर राज्य को अनलॉक करने का फैसला लिया गया है। नौ जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकाने और बाजार खोलने का आदेश दिया गया है, राज्य में शात सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
कोविड नियमों का पालन अनिवार्य
प्रदेश में दुकाने खोलने के दौरान साप्ताहिक बंदी भी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान हर क्षेत्र में सैनेटाइजेशन और फॉगिंग की जाएगी। दुकानदारों को दो गज की दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
सरकार आगे के लिए भी तैयार
कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के बाद सरकार अब कोई गलती नहीं करना चाहती है। सरकार ने गाइड लाइन जारी कर यह बात स्पष्ट कर दी है कि भविष्य में इस तरह की महामारी को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ेगी।
गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
सरकार की गाइड लाइन में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य रखा गया है। अगर कोई बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगा तो उसपर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।
सरकारी विभागों में अनिवार्य निर्देश
- सरकारी विभागों में 50 प्रतिशत की उपस्थित के साथ कार्य शुरू होगा
- सभी कर्मचारियों को रोटेशन के हिसाब से बुलाया जाएगा
- हर विभाग में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा
निजी कंपनियों में जरूरी निर्देश
- सभी कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा
- सभी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करेंगे
- निजी कंपनी work from home को प्रोतसाहित करेंगी
- हर प्राइवेट कंपनी में कोविड डेस्क अनिवार्य होगी
औद्योगिक संस्थान भी खोले जाएगे
- औद्योगिक संस्थान के कर्मियों भी कार्य कर सकेंगे
- आईडी कार्ड या प्रमाण पत्र जरूरी होगा
- हर संस्थान में कोविड हेल्प सेटर अनिवार्य होगा
सब्जी मंडियों को निर्देश
- सब्जी मंडिया पहले की भांति खुलेंगी
- घनी आबादी वाले क्षेत्र में खुले स्थान पर संचालन होगा
- सब्जी मंडी में भी कोविड हेल्प हेस्क बनेंगी
ट्रांसपोर्ट को भी हरी झंडी
- बस और रेलवे स्टेशन पर मास्क अनिवार्य
- एयरपोर्ट और स्टेशनों पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य
- एंटीजन टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध होगी
- कोविड हेल्प डेस्क यहां भी अनिवार्य होगी
शिक्षण संस्थान अभी बंद
- स्कूल-कॉलेज अभी बंद रहेंगे
- सभी शिक्षण संस्थान ऑनलाइन चलेंगे
- अन्य किसी कार्य शिक्षक-कर्मचारी बाहर जा सकेंगे
- किसी भी विद्यालय को खोलने की अनुमित नहीं होगी
रेस्टोरेट से सिर्फ होम डिलवरी
- रेस्टोरेंट खाने की होम डिलवरी कर सकेंगे
- एक्सप्रेस-हाइवे पर ढाबों को अनुमित
- सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रहेंगी
बैंकों को क्रियाशील रखा जाएगा
- बैंक और बीमा कंपनियों को खोला जाएगा
- कस्टमर को मास्क जरूरी होगा
- सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी
- बैंक कर्मीं आईडी कार्ड लेकर बाहर जा सकेंगे
कंटेनमेंट जोन को निर्देश
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी स्थानों पर धर्म स्थलों सिर्फ पांच लोगों की ही एंट्री होगी
- ऐसे स्थान पर पांच से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी
दोपहिया वाहनों को निर्देश
- बाइक और सभी दो पहिया वाहन अपनी क्षमता पर चलेंगे
- ऑटोरिक्शा में अधिकतम दो लोगों जा सकेंगे
- बैट्री चालित रिक्शा में तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे
- चार पहिया वाहनों में चार लोग बैठ सकेंगे
- मांस-अंडे और मछली की दुकाने साफ सफाई के साथ खोलने के निर्देश
- कृषि कार्यों संबधित दुकानों को छूट
- जल शक्ति विभाग के सभी कार्यालय खुलेंगे
क्या क्या रहेंगा पूरी तरह से बंद
- सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे
- स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे
- शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे
- जिम भी अभी बंद रहेंगे
- कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे
शादी समारोह करने पर निर्देश
- शादी कार्यक्रम में 25 लोगों को अनुमित
- सभी को मास्क लगाना अनिवार्य
- सैनेटाइजेशन करना भी अनिवार्य
शव यात्रा पर निर्देश
- शव यात्रा में 20 लोग जा सकेंगे
- शव यात्रा में कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य
कोविड प्रोटोकाल के यह सभी निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे