नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को एक उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। राहत देते हुए न्यायालय ने अब्बासी को 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव में रावलपिंडी से लड़ऩे की इजाजत दे दी है। कुछ दिनों पहले एक अधिकरण ने उन्हें आजीवन चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
पंजाब चुनाव अपीली अधिकरण ने ‘‘ पूरी तरह संपत्ति घोषित नहीं करने के लिए ’’27 जून को अब्बासी को चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य करार दिया था। उन्होंने इस आदेश को लाहौर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति मजहीर अली अकबर नकवी की अध्यक्षता में लाहौर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने जिरह पर सुनवाई की और पूर्व प्रधानमंत्री को अयोग्य घोषित करने के अधिकरण के फैसले को दरकिनार कर दिया। पीठ ने उन्हें रावलपिंडी-एक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लडऩे की मंजूरी दे दी है। बता दें कि पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने वाले है जिसको लेकर पाकिस्तान में चुनावी सरगर्मी बढ गई है।