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सवर्णों को दिए गए 10 फीसदी आरक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

आरक्षण का मामला पहुंचा कोर्ट.. सवर्णों को दिए गए 10 फीसदी आरक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

सवर्ण आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल के संसद में पास होने के एक दिन बाद ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन बिल के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। संसद से इस बिल को मंजूरी मिलने के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में एक संगठन ने याचिका दायर कर चुनौती दी है।

आरक्षण का मामला पहुंचा कोर्ट.. सवर्णों को दिए गए 10 फीसदी आरक्षण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

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बता दें कि ‘यूथ फॉर इक्वैलिटी’ नाम के संगठन की याचिका में संविधान संशोधन को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया है। जनरल कोटा को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि आर्थिक मापदंड आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। याचिका में इसे संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया गया है। संगठन ने जनरल कोटा को समानता के अधिकार और संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान ‘नागराज बनाम भारत सरकार’ मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है।

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गौरतलब है कि याचिका में परिवार की 8 लाख रुपये सालाना आय के पैमाने पर भी सवाल उठाया गया है। सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण के भारतीय संविधान में 103वां संशोधन किया गया है। मालूम हो कि संविधान संशोधन बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ और उसके अगले दिन यानी बुधवार को राज्यसभा से पास हो गया। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह लागू होना है।

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