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लालू को लगा एक और झटका, नीतीश को मिली पटना हाई कोर्ट से राहत

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पटना। पटना में राजद विधायक सरोज दुबे द्वारा नीतीश सरकार के खिलाफ दायर याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब नई सरकार ने सदन में बहुमत साबित किया है तो इस मामले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। नई सरकार का गठन पूरी संवैधानिक प्रक्रिया से किया गया है। इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता। अगर सरकार बनाने में किसी भी तरह की कमी दिखाई देती तो कोर्ट इस पर कार्रवाई जरूर करती लेकिन सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है। जिसकी वजह से कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता।

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बता दें कि सोमवार को हाईकोर्ट में बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली नईज्ञ सरकार के गठन को चुनौती देने वाली याचिका लालू यादव की पार्टी राजद ने याचिका दायर की थी जिसमें बहुमत परीक्षण से जुड़े मसले पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए बड़हरा विधायक सरोज दुबे और अन्य लोगों के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई की और कहा कि सरकार का गठन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सरकार बन चुकी है और उसने विधानसभा में अब अपना बहुमत साबित कर लिया है, ऐसे में कोर्ट इस मामले में क्या करेगा?

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