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मालेगांव ब्लास्ट मामला: SC ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से मांगा जवाब

malegaow blast मालेगांव ब्लास्ट मामला: SC ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से मांगा जवाब

नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट मामले के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

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पुरोहित ने मालेगांव ब्लास्ट के सह आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली​जमानत के आधार पर अपनी भी जमानत की मांग की है। बता दें कि पिछले 25 अप्रैल को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बांबे हाईकोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में जमानत दे दी थी लेकिन इस मामले के कर्नल पुरोहित की जमानत देने से इनकार कर दिया था।

साल 2008 में ऐसे हुआ था मालेगांव ब्लास्ट?

बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 में हुए थे। जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी तो वहीं 79 लोग गंभीर रुप घायल हो गए थे। इस मामले में एनआईए ने याचिका दायर की थी जिसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया था। साथ ही आरडीएक्स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया था।

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