देश

मालेगांव ब्लास्ट मामला: SC ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से मांगा जवाब

malegaow blast मालेगांव ब्लास्ट मामला: SC ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से मांगा जवाब

नई दिल्ली। मालेगांव ब्लास्ट मामले के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

malegaow blast मालेगांव ब्लास्ट मामला: SC ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से मांगा जवाब

पुरोहित ने मालेगांव ब्लास्ट के सह आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली​जमानत के आधार पर अपनी भी जमानत की मांग की है। बता दें कि पिछले 25 अप्रैल को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बांबे हाईकोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में जमानत दे दी थी लेकिन इस मामले के कर्नल पुरोहित की जमानत देने से इनकार कर दिया था।

साल 2008 में ऐसे हुआ था मालेगांव ब्लास्ट?

बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 में हुए थे। जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी तो वहीं 79 लोग गंभीर रुप घायल हो गए थे। इस मामले में एनआईए ने याचिका दायर की थी जिसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया था। साथ ही आरडीएक्स देने और साजिश रचने के आरोप में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को गिरफ्तार किया गया था।

Related posts

Haj pilgrimage 2022 : कई बदलावों के साथ शुरू हुई हज यात्रा 2022 की आवेदन प्रक्रिया, जानिए किन नियमों का रखना होगा ध्यान

Neetu Rajbhar

देर रात तक बेवसीरीज देखना हुआ फायदेमंद, जानिए 18 साल का लड़का कैसे ले गया 75 लोगों को बचाकर

Trinath Mishra

लालजी देसाई का बीजेपी-आरएसएस पर तंज कहा, अपने घर में तो हर कोई शेर होता है

mahesh yadav