नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई 24 अप्रैल तक के लिए टाल दी है। ये चौथी बार है जब कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टाला है। कोर्ट ने कहा कि अभी सभी दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया गया है ताकि मामले पर संज्ञान लिया जा सके।
पिछले एक अप्रैल, तीन अप्रैल और छह अप्रैल को भी कोर्ट ने सुनवाई टाली थी। आपको बता दें कि 31 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने वीरभद्र सिंह की एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी थी । याचिका खारिज करने के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और एलआईसी एजेंट आनंद चौहान समेत नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह ने हाईकोर्ट से कहा था कि किसी अदालत ने ऐसा कोई आदेश, निर्देश या फैसला नहीं दिया जिससे सीबीआई हिमाचल प्रदेश की सीमा में जांच या नियमित मामले दर्ज करने के लिए अधिकृत की गई हो। उनके निजी आवास एवं अन्य परिसरों पर सीबीआई ने दुर्भावना एवं राजनीतिक बदले की भावना से छापेमारी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया।आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग केस में उनके एलआईसी एजेंट आनंद चौहान वीरभद्र सिंह को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया है। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने चंडीगढ़ में आनंद चौहान को पिछले साल 8 जुलाई को गिरफ्तार किया था। चौहान के खिलाफ वीरभद्र सिंह के पांच करोड़ रुपये जीवन बीमा में निवेश करवाने का आरोप है।