नई दिल्ली। मोदी सरकार के द्वारा 8 नवंबर को लिए गए 500-1000 के नोट बैन करने का फैसला लिया था। जिसके बाद से काले धन को भुनाने के लिए सोने की खरीद के कई मामले सामने आए। दिल्ली के कई बाजारों में छापे मारे गए। जिसका कई व्यापारियों ने विरोध भी किया। ऐसा मानना है कि काला धन सबसे ज्यादा रियल स्टेट और सर्राफा बाजार में ही लगा है। इसी विषय में केंद्र सरकार के द्वारा एक और नया फैसला लिया गया है। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए वित्त मंत्रालय ने सोने पर लगने वाले टैक्स की सीमा तय कर दी है।
गुरुवार दोपहर को जारी किए गए इस बयान में वित्त मंत्रालय ने बताया कि घर में रखे सोने पर अलग से कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त घर में रखा हुआ पुश्तैनी सोना भी इस टैक्स सीमा से बाहर रहेगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा सोना रखने की सीमा का भी विस्तार से ब्योरा दिया गया।
जानिए क्या है सीमाएं-
-विवाहित महिलाओं के लिए सोना रखने की सीमा 500 ग्राम तक है।
-अविवाहित लड़कियां अपने पास 250 ग्राम तक सोना रख सकती हैं इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
-पुरूषों के लिए यह टैक्स सीमा 100 ग्राम तक ही रखी गई है।
ध्यान देने वाली बात है कि सरकार के द्वारा ये घोषणा पिछले कई दिनों से चली आ रही अफवाहों पर विराम लगाने के लिए लगाई गई। कहा जा रहा था कि नोटबैन के बाद सरकार के द्वारा कुछ और कड़े फैसले आने वाले हैं जिसके तहत तय सीमा से ज्यादा सोना मिलने पर कड़ी कार्यवाही होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अगर सरकार के द्वारा तय सीमा के अंदर घर में सोना रखा गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है।