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केंद्र सरकार ने दी दलहन कारोबारियों को स्टॉक लिमिट में राहत

dlahan केंद्र सरकार ने दी दलहन कारोबारियों को स्टॉक लिमिट में राहत

लखनऊ। केन्द्र सरकार ने दलहन कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आदेश में दलहन कारोबारी पांच सौ मीट्रिक टन तक दलहन का स्टॉक रख सकेंगे,बशर्ते किसी एक किस्म के दाल की मात्रा 200 मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

केंद्र सरकार ने दालों की कीमत पर काबू पाने के लिए जो स्टॉक लिमिट तय की थी, उस पर रियायत की बात देने की बात सामने आ रही है। बीते 2 जुलाई को केंद्र सरकार ने दाल जैसी जरूरी खाद्य वस्तु की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए दलहन व्यापारी कितना स्टाफ रख सकते हैं, इसकी सीमा तय कर दी थी। बताया जा रहा है कि 200 मेट्रिक टन दलहन रखने की लिमिट तय की गई थी।

स्टॉक लिमिट तय होने के बाद प्रदेश के व्यापारियों में नाराजगी देखी गई थी। इसी के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब लखनऊ दौरे पर पहुंचे तो व्यापारियों का एक संगठन उनसे दलहन के स्टॉक लिमिट की समस्या को लेकर मिला था।

बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह से मिलने के बाद यह माना जा रहा था कि व्यापारियों को स्टॉक लिमिट में कुछ छूट मिलेगी।

अब दलहन के थोक विक्रेताओं को स्टॉक लिमिट पर मिली रियायत का फायदा मिलेगा।

थोक विक्रेता अब 500 मेट्रिक टन तक दलहन रख सकते हैं, पहले यह लिमिट महज 200 मीट्रिक टन थी। वहीं खुदरा व्यापारियों के लिए 5 मीट्रिक टन की स्टॉक लिमिट पहले की तरह बरकरार रहेगी। इसके अलावा दाल मील के लिए स्टाक सीमा बीते 6 महीने के उत्पादन क्षमता या सालाना क्षमता का 50 फ़ीसदी जो भी अधिक हो,वह कर दिया गया है।

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