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UP: आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन, इन दुकानों को खोलने की छूट

UP: आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन, इन दुकानों को खोलने की छूट

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाया गया। इस बीच सरकार ने किसानों को राहत दे दी है।

प्रदेश सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, आंशिक लॉकडाउन में अब खेती-किसानी से जुड़ी दुकानों को भी खोला जा सकेगा। इनमें कृषि यंत्रों व कीटनाशक दवाओं की दुकानें शामिल हैं।

आंशिक कोरोना कर्फ्यू काफी कारगर

राज्‍य में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू काफी कारगर माना जा रहा है। इसी कारण से योगी सरकार लगातार इसे विस्तार दे रही है। आंशिक लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में चिकित्‍सा सुविधाएं, आवश्यक वस्तु, औद्योगिक गतिविधियां आदि यथावत जारी रहेंगी।

एसीएस होम (अपर मुख्‍य सचिव गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि, 31 मई की सुबह सात बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान कृषि यंत्रों व कीटनाशक दवाओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि, शॉपिंग मॉल, बाजार, स्कूल व कॉलेज 31 मई तक बंद ही रहेंगे। इसके अलावा पिछले आदेशों में जारी की गई शर्तें यथावत रहेंगी।

आंशिक कोरोना कर्फ्यू में इन्हें छूट:
  • मेडिकल और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े ट्रांसपोटेशन।
  • डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल स्‍टोर।
  • औद्योगिक गतिविधियों और व्‍यवसाय से जुड़े लोग।
  • ई-कॉमर्स ऑपरेशंस यानी ऑनलाइन पोर्टल से जुड़े ऑर्डर की डिलीवरी को छूट।
  • प्रिंट व इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया, मेडिकल इमरजेंसी, डाक सेवा, दूरसंचार सेवा व इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को छूट।

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