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केंद्रीय कैबिनेट ने सेरोगेसी बिल 2020 को दी मंजूरी, अब विधवा और तलाकशुदा महिला भी बंन सकती है सिंगल मां

सिंगल मां केंद्रीय कैबिनेट ने सेरोगेसी बिल 2020 को दी मंजूरी, अब विधवा और तलाकशुदा महिला भी बंन सकती है सिंगल मां

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने सेरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2020, को मंजूरी दे दी है। इसके जरिये किसी भी इच्छुक महिला को किराये की कोख वाली मां यानी सेरोगेट मदर बनने का अधिकार हासिल होगा। इस विधेयक के जरिये माता-पिता बनने में अक्षम भारतीय दंपतियों के अलावा विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं (35 से 45 आयु वर्ग) को इस कानून के तहत लाभ लेने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विधेयक में राज्य सभा की प्रवर समिति की सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। इस बिल का मकसद व्यापारिक सेरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना और परोपकार के लिए की जाने वाली सेरोगेसी की अनुमति देना है।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के प्रजनन के अधिकारों में उदारवादी विचारों को बढ़ावा दिया है। फिर चाहे वह एसिसटेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल हो या फिर सेरोगेसी बिल हो। सेरोगेसी संशोधन बिल को अगले महीने बजट सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में पारित बिल में केवल महिला के करीबी रिश्तेदार के ही सेरोगेट मदर बनने की बात थी जिस पर आपत्ति जताई गई थी। इसीलिए इसे राज्यसभा में भाजपा सदस्य भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली 23 सदस्यीय प्रवर समिति के पास विचार के लिए भेजा गया था।

इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट ने म्यांमार के साथ किए गए तीन समझौैतों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने बताया कि इन तीन समझौतों में एक वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर है जबकि दो अन्य सहमति पत्र संचार और पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर हैं। चूंकि मिजोरम की सीमाएं म्यामांर से लगी हुई हैं, वन्य जीव सीमा के आरपार आते-जाते रहते हैं।

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