कांग्रेस नेता शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध आरोपी करार दिया है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस के कंधों पर है, सोमवार को पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 3000 पेज की चार्जशीट पेश करते हुए शशि थरूर को दोषी माना है। चार्जशीट में धारा 306 और 498A के तहत कांग्रेस नेता को आरोपी बनाया गया है। यदि शशि औरोपी साबित हुए तो उनको कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है।
खबरों के मुताबिक, मामले में IPC की धारा 498A के अंतगर्त पति द्वारा महिला के साथ क्रूरता बरतने और धारा 306 के तहत उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने का केस दर्ज होता है। यदि आरोप साबित हो गया तो धारा 498A को तहत तीन साल की जबकि 306 को तहत 10 साल की सजा होने का प्रावधान है।
आरोपी बनाए जाने पर शशि थरूर ने कहा, ‘आरोप गलत हैं। मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। जो सुनंदा को जानते थे, उन्हें पता है कि मेरे उकसाने से वह आत्महत्या नहीं कर सकती थीं। पुलिस की मंशा पर सवाल उठते हैं। हाईकोर्ट में जांच अधिकारी ने कहा था कि उन्हें किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। अब 6 महीने बाद वह कह रहे हैं कि मैंने खुदकुशी के लिए उकसाया।’
पुलिस चार्जशीट पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है, ‘इस केस से जुड़े सभी गवाहों और दस्तावेजों को यूपीए सरकार और भ्रष्ट पुलिस ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान साक्ष्य के आधार पर यह चार्जशीट दाखिल हुई है। ट्रायल के दौरान अधिक सूचनाएं सामने आएंगी। थरूर पर आरोप हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था।’
गौरतलब है कि 17 जनवरी, 2014 को रात में दिल्ली के 5 सितारा होटल के कमरे में कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर का पत्नी सुनंदा पुष्कर(51) मरी हुई पाई गई थीं। कथित तौर पर इससे एक दिन पहले सुनंदा और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार के बीच ट्विटर पर बहस हुई थी। यह बहस शशि थरूर के साथ मेहर के कथित ‘अफेयर’ को लेकर हुई थी।