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आरकॉम मामला: एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ एचएसबीसी डेजी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम द्वारा मुकेश अंबानी की कंपनी जियो को अपनी परिसंपत्तियां बेचने के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल (एनसीएलएटी) के आदेश के खिलाफ एचएसबीसी डेजी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

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बता दें कि पिछले 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को आंशिक राहत देते हुए बांबे हाईकोर्ट द्वारा उनकी कंपनी आरकॉम की संपत्ति बेचने के बांबे हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) द्वारा आरकॉम के टावरों को बेचने पर रोक लगाने के फैसले पर स्टे देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को एनसीएलटी के फैसले पर स्टे लेने के लिए एनसीएलएटी का दरवाजा खटखटाने को कहा था।

वहीं इसके बाद आरकॉम ने एनसीएलएटी में याचिका दायर की थी। एनसीएलएटी ने 6 अप्रैल को टावर और फाइबर बेचने की अनुमति दे दी थी। एनसीएलएटी के इसी फैसले के खिलाफ एचएसबीसी डेजी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एचएसबीसी डेजी का आरकॉम के टावर युनिट रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड में 4 फीसदी से ज्यादा की हिस्सेदारी है।

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