featured Breaking News देश

तीन तलाक पर मुस्लिम बोर्ड ने कहा: पर्सनल लॉ को नहीं दी जा सकती चुनौती

Muslim Women तीन तलाक पर मुस्लिम बोर्ड ने कहा: पर्सनल लॉ को नहीं दी जा सकती चुनौती

नई दिल्ली। तीन बार तलाक कहकर शादी खत्म करने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की है कि तीन तलाक तलाक को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामें में यह बात कही है। हलफनामें में कहा गया है कि अगर इसे खत्म किया गया तो मर्द अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसे जलाकर मार सकता है या फिर उसका कत्ल कर सकता है।

Muslim Women

बोर्ड ने कहा कि शादी, तलाक और गुजाराभत्ता के मुद्दों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा बताई गई परंपराएं पवित्र ग्रंथ कुरान पर आधारित हैं और अदालतें ग्रंथ की पंक्तियों की जगह अपनी व्याख्या को स्थापित नहीं कर सकतीं। साथ ही पर्सनल लॉ को चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करना संविधान का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद-25, 26 और 29 के तहत पर्सनल लॉ को संरक्षण मिला हुआ है। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि यह एक मिथक है कि तलाक के मामले में मुस्लिम पुरुषों को एकतरफा ताकत मिली होती है।

आपको बता दें कि तीन तलाक के मुद्दे पर अलग-अलग चार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मार्च महीने में शायरा बानो नाम की महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके तीन तलाक, हलाला निकाह और बहु-विवाह की व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की थी।

Related posts

ऐक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा को क्राइम ब्रांच ने भेजा समन, कल बयान किया जाएगा रिकॉर्ड

pratiyush chaubey

UP: डिप्टी सीएम ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन, TMC पर कसा तंज

Aman Sharma

राजधानी में हुई हिंसा को लेकर कंगना ने बाॅलीवुड पर साधा निशाना, कहीं ये बड़ी बात

Aman Sharma