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आय से अधिक संपत्ति मामले में विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत

आय से अधिक संपत्ति मामले में विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली:आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह को जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर विक्रमादित्य को जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

 

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विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं। बता दें 2015 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने उस वक्त वीरभद्र के शिमला और दिल्ली स्थित 11 जगहों पर छापेमारी भी की थी।

 

पिछले महिने प्रवर्तन निदेशालय ने विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। ईडी का आरोप है कि 2009 से 2011 के दौरान वीरभद्र सिंह और उनके परिवार ने अज्ञात स्रोतों से 6.1 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। ईडी ने सितंबर 2015 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत वीरभद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत ईडी वीरभद्र सिंह की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त भी कर चुका है।

 

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By: Ritu Raj

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