नई दिल्ली। कर्ज नहीं चुकाने के मामले में भारत में वांछित शराब कारोबारी विजय माल्या ने दिल्ली की एक अदालत को बताया है कि वह अदालत के सामने पेश इसलिए नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है।
माल्या के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी लगाई है, जिस पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। पटियाला कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को करेगा।
गौरतलब है कि मुंबई की निचली अदालत ने पिछले हफ्ते माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। माल्या पर बैंकों के करीब 9,400 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाए बगैर देश छोड़कर भागने का आरोप है। उनके खिलाफ कई बार नोटिस जारी कर उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा गया था, परंतु वह हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनका पासपोर्ट रद्द कर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था।