featured यूपी

UP News: सपा नेता आजम खान, उनके बेटे और पत्नी को 7-7 साल की सजा, कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला

abdulla son of azam khan UP News: सपा नेता आजम खान, उनके बेटे और पत्नी को 7-7 साल की सजा, कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला

UP News: रामपुर कोर्ट ने दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम व उनकी पत्नी को सात-सात साल की सजा सुनाई है। तीनों कोर्ट से सीधा आज ही जेल जाएंगे।

ये भी पढ़ें :-

Snowfall In Rohtang: रोहतांग में हुई बर्फबारी, पर्यटकों की आवाजाही बंद

ये है मामला
बता दें साल 2019 में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में ये केस दर्ज करवाया था। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा था कि आजम खां ने बेटे के पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं और दोनों जन्म प्रमाण पत्र पर अलग-अलग जन्मतिथि है। उन्होंने कहा था कि एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बना है, जबकि दूसरा लखनऊ से बना है। वहीं, अब्दुल्ला आजम खान पर आरोप लगा है कि पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने में प्रयोग करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया है।

इस मामले पर आज रामपुर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खां के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा को दोषी पाया। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है।

Related posts

जाने क्या है गांधी परिवार की इन 3 ट्रस्टों का राज, जिसकी जांच करेगा गृह मंत्रालय

Rani Naqvi

रातों-रात करोड़पति बन गई महिला, वजह जानकर दंग रह जाएंगे आप

Aman Sharma

12 साल बाद दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट सुनाएगा फैसला

shipra saxena