नई दिल्ली – राजधानी दिल्ली में अब बार, क्लब, होटल, रेस्तरां और लाइसेंसी शराब की दुकानों पर बिना बार कोड वाली शराब की बोतलें बेचा जाना महंगा पड़ सकता है। दिल्ली आबकारी विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश में सभी लाइसेंस धारकों को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शराब की बोतलों पर बार कोड सही तरह से लगा हो और स्कैन करने की स्थिति में हो।
आबकारी विभाग की कई टीमों ने हाल में ही किया था निरीक्षण –
बताया जा रहा है कि दिल्ली आबकारी विभाग की टीमों ने हाल ही में दिल्ली के कई होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और लाइसेंस प्राप्त शराब के स्टोर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान आबकारी विभाग ने पाया कि बार काउंटर पर और स्टोर में कई बिना बार कोड वाली शराब की बोतलें परोसी जा रही है। कई ऐसी बोतलें भी आबकारी विभाग की टीमों को मिलीं जिन पर बार कोड है लेकिन वो पढ़ने योग्य स्थिति में नही है।
दिल्ली आबकारी नियम 2010 के अनुसार कार्यवाही –
बता दे कि अपने निरीक्षण के दौरान मिली इन लापरवाहियों को देखते हुए आबकारी विभाग ने सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शराब स्टोर को संबंधित निर्देश जारी किये है। अपने आदेश में आबकारी विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शराब की बोतल पर 2D बार-कोड न होने को लाइसेंस प्राप्त परिसर में बिना ड्यूटी शुल्क भुगतान वाली शराब बेचना माना जाएगा। ऐसी दुकानों, होटल और रेस्तरां लाइसेंसधारक के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बोतल पर लगे 2D बार-कोड से ये पता चलता है कि इस शराब पर एक्साइज ड्यूटी का भुगतान किया गया है और साथ ही यह भी पता चलता है कि भी लोगों को परोसी और बेची जा रही शराब नकली नही है।