Uniform Civil Code: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद प्रदेश में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़े फैसले लिए गए है, जिसके तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर जोड़े को छह महीने का कारावास और 25 हजार का दंड या दोनों हो सकते हैं।
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इसके साथ में इस कानून में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को लिव-इन व्यवस्था के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। अनिवार्य पंजीकरण उत्तराखंड में रहने वाले, लेकिन राज्य के बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होता है।
सजा का प्रावधान
वहीं, किसी जोड़े की ओर से गलत जानकारी देने पर उन्हें 3 महीने की कैद, 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने में विफल रहने पर अधिकतम 6 महीने की जेल, 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पंजीकरण में एक महीने की देरी पर भी 3 महीने की कैद, 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।