नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न तथा रिफंड से संबंधित नियमों के पांच प्रारूपों को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से जेटली ने कहा कि जीएसटी दर, सेवा कर का आकलन तथा राज्यों को मुआवजे से संबंधित बड़ी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है और इस पर फैसला 18-20 अक्टूबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा।
उन्होंने कहा, “रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिटर्न तथा रिफंड के लिए नियमों को परिषद ने मंजूरी दे दी है।” उन्होंने कहा कि जीएसटी दर एक बड़ा मुद्दा है, जिसपर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। सेवा कर आकलन व राज्यों को मुआवजा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी अगली बैठक में होगी।
यह परिषद की दूसरी बैठक थी। पहली बैठक 22 सितंबर को हुई थी।