त्रिपुरा में हिंसा फैलाने के आरोप में असम के करीमगनी से गिरफ्तार दो महिला पत्रकारों को स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने से पहले आरोपी दोनों महिला पत्रकारों को गोमती जिला चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शुभ्रा नाथ के सामने पेश किया गया। जहां उन्हें ₹7500 के जुर्माने के साथ जमानत दे दी गई। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि राज्य छोड़ने से पहले उन्हें जिले के काकराबोन पुलिस थाने में मंगलवार यानी आज अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
हालांकि इससे पहले जमानत याचिका पर बहस करते थे आरोपी पत्रकारों के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ जो पुलिस ने आरोप लगाए हैं उसको लेकर उनके पास कोई सबूत नहीं है।
पुलिस ने दोनों पत्रकारों को निराधार रूप से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने इन पर मामला गलत नियत से दर्ज किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि अगर सुनवाई नहीं होगी तो उनकी मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी।
आपको बता दें त्रिपुरा के फटिकोरिया थाने में रविवार एक विहिप समर्थक की शिकायत पर इन दोनों पत्रकारों के खिलाफ f.i.r. दर्ज की गई है।
एफ आई आर के आधार पर इन दोनों महिला पत्रकारों को असम के करीमगनी से रविवार को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया गया तब यह सिल्चर एयरपोर्ट जा रही थी।