नई दिल्ली। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच आयकर संशोधन बिल पास हो गया है। बिल पास होने के बाद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि इस हंगामे के चलते बिल पर चर्चा संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा नही चाहता है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अघोषित आय या निवेश या बैंकों में जमा नकदी पर 60 फीसदी कर लगाने को लेकर आयकर नियमों में संशोधन के लिए सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था।
कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 के तहत घोषणाकर्ता को 60 फीसदी कर चुकाने के बाद कर का 25 फीसदी अतिरिक्त सरचार्ज (आय का 15 फीसदी) चुकाना होगा, जिसका अर्थ है कि कुल लगभग 75 फीसदी कर चुकाना होगा।
बिल में ये है खास:-
- संशोधित कानून कर मूल्यांकन अधिकारी को कुल कर का 10 फीसदी तक अधिक जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान करता है।
- इस प्रकार अघोषित आय पर कुल कर 82.5 फीसदी (75 फीसदी तथा इस राशि का 10 फीसदी) तक पहुंच जाता है।
- इस राशि पर किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी।
- इस योजना की अवधि की घोषणा बाद में होगी। घोषणाकर्ता को किसी भी कानून से सुरक्षा मिलेगी।
- 25 फीसदी राशि चार वर्षो तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना में लॉक रहेगी।
- यह राशि सिंचाई, हाउसिंग, शौचालय, अवसंरचना, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य तथ आजीविका के लिए प्रस्तावित है।