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लॉ कमीशन ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, मॉब-लिंचिंग पर रोक लगाने का सुझाव

रामगढ़ मॉब लिंचिंग मामले में पीड़ित परिवार को कोर्ट ने दिया पांच लाख रुपये का मुआवजा

लखनऊ। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मॉब लिंचिंग की गूंज सुनाई दे रही है, बताया जा रहा है कि यूपी लॉ कमीशन ने 128 पन्नों की एक रिपोर्ट इसी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी है जिसमें यह कहा गया है कि इस पर रोक लगानी चाहिए और इसमें दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।

यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस एएन मित्तल ने कहा, ‘देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। आयोग ने इस पर अध्ययन किया है और रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है कि ऐसी घटनाओं को किसी पर रोका जाए और दोषियों को सजा दी सके।’

रिपोर्ट में कहा गया है कि उन अनुशंसाओं को तुरंत लागू करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में की थी। आयोग के अध्यक्ष ने रिपोर्ट में इस बात की अनुशंसा की गई कि ‘मॉब लिंचिंग’ की घटनाओं में अगर किसी शख्स की जान चली जाती है तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी दी जानी चाहिए।

आयोग ने यह भी का कि भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या जैसे मामलों से निपटने के लिए मौजूदा कानून प्रभावी नहीं हैं। आयोग ने यूपी सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं के दोषियों को सात साल कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा देने और उन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाने की अनुशंसा भी की है।

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