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हाईकोर्ट ने दरगाह के सामने गिरे घरों पर जताई चिंता

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नई दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में नाइट शेल्टर गिराने के मामले पर आज हाईकोर्ट ने दरगाह के सामने के गिराए गए घरों के लोगों के बारे में चिंता जताई । हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि महिलाओं और बच्चों को शिफ्ट करने के बारे में आपका क्या प्लान है। लोग सड़कों पर सो रहे हैं और कब्र पर सो रहे हैं। मामले पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

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सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि गिराए गए घरों के लोगों को नजदीक के डिस्पेंसरी में फ्लोर पर शिफ्ट किया गया है । हम और फ्लोर बना रहे हैं जहां वे सुरक्षित हैं । हाईकोर्ट ने पूछा कि दो साल के बाद कब्र पर बुलडोजर चलता है और उस पर सुंदर ढांचा तैयार कर दिया जाता है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि वहां लोग नमाज पढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या आप कब्र पर नमाज पढ़ सकते हैं? क्या इसकी इजाजत है ? केंद्र ने कहा कि हां, शरीयत में इसकी इजाजत है। हाईकोर्ट ने कहा कि सऊदी अरब में कोई भी कब्र पर नमाज नहीं पढ़ता है। यहां तक कि आप कब्र को न छू सकते हैं और न ही बैठ सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आप कानून को पढ़ें और गैरजरुरी तर्क मत दें।

दरअसल हाईकोर्ट ने एक अंग्रेजी अखबार में छपे आलेख पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार से पूछा था कि वे ये बताएं कि दिल्ली में बेघरों को पर्याप्त आश्रय देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार लॉरेन बामनियाल को इस मसले पर एमिकस क्युरी नियुक्त किया था। कोर्ट ने एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त कर मौके का मुआयना कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।

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