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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, अब अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो का नहीं होगा इस्तेमाल

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दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानि शुक्रवार को अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और फोटो को उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है ।

 

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कोर्ट ने यह आदेश उनकी एक याचिका पर दिया, जिसमें वे पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते थे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेस को भी उनके बताए कंटेंट हटाने का आदेश दिया।

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यहां जानें पूरा मामला

दरअसल कई छोटी और बड़ी कंपनियां बिना परमिशन के अमिताभ की फोटो, आवाज और उनके नाम का इस्तेमाल करती हैं। कई विज्ञापनों में उनकी इजाजत के बिना चेहरा दिखाया जाता है। इसी बात को लेकर अमिताभ के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें अपील की गई थी कि कमर्शियल इंडस्ट्री में इस पर रोक लगानी चाहिए।

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केस की सुनवाई आज यानि शुक्रवार को जस्टिस नवीन चावला की अदालत में हुई। जस्टिस चावला ने इलेक्ट्रानिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलिकॉम सर्विसेस से कहा कि वे जल्द से जल्द बिग बी के नाम, फोटो और आवाज से जुड़े कंटेट को हटा दें। इसके अलावा कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो बिग बी की पर्सनैलिटी राइट्स के तहत आते हैं।

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