राज्य उत्तराखंड

50 साल से ऊपर की महिलाओं के तबादले पर लगे रोक: ठाकुर प्रह्लाद

women transfer uttrakhand

देहरादून। पचास साल से ऊपर की महिलाओं के तबादले ना किए जाएं। तबादला एक्ट में महिलाओं के लिए छूट की उम्र सीमा 55 साल से घटाकर 50 साल की जाए। राज्य संयुक्त कर्मचारी बैठक ने बीते शनिवार को सरकार से ये मांग की। बीते शनिवार को परिषद की विकास भवन में हुई बैठक में कहा गया कि ट्रांसफर एक्ट का कड़ाई से पालन कराया जाए। लेकिन इस बात पर भी खेद जताया गया कि सरकार और कर्मचारियों के बीच हुए समझौते के अनुसार महिलाओं के लिए छूट की उम्र पचास साल की गई थी।

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बता दें कि लेकिन एक्ट में इसे भी पुरुषों की तरह 55 साल कर दिया गया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रह्लाद सिंह ने कहा कि इसे लेकर सरकार से वार्ता की जाएगी। बैठक में प्रदेश प्रवक्ता गुड्डी मटूडा, प्रदेश महामंत्री प्रदीप कोहली, नंद किशोर, शिक्त प्रसाद भट्ट, अरुण पांडे, चौधरी ओमवरी सिंह, आरपी ममगाई, पीएल बडोनी, प्रेमकुमार, बीएस रावत और भानु प्रताप आदि मौजूद थे। बैठक में ये भी विचार रखा गया कि केंसर, हार्ट, एड्स, किडनी रोग, टीवी, क्रोनिक आर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, अस्थमा, लीवर संक्रमण, गंभीर गाइनिक बीमारियां और दिव्यांगों को ट्रांसफर एक्ट में सुविधानुसार छूट दी जाए।

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