गुरुग्राम। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के प्रद्युम्न हत्याकांड में बुधवार को 11वीं के उस छात्र की पेशी कोर्ट में होगी, जिसे सीबीआई ने बस कंडक्टर अशोक कुमार की जगह आरोपी बनाया है। वहीं बीते मंगलवार को कोर्ट की ओर से जमानत मिलने के बाद बुधवार को अशोक कुमार को दोपहर के बाद भोंडसी जेल से रिहा किया जा सकता है। प्रद्युम्न हत्याकांड में जेल में बंद बस कंडक्टर अशोक को बीते मंगलवार को जमानत मिल गई थी।
बता दें कि गुरुग्राम की जिला कोर्ट ने अशोक को 50 हजार रुपए निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था। जमानत मिलने के बाद अशोक के पिता अमीचंद ने फैसले पर खुशी जताई है। कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार सोमवार सत्र न्यायधीश रजनी यादव ने सुनवाई के दौरान सीबीआई के जांच अधिकारी को कहा कि आपका वकील सही तरीके से आपकी जांच प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए आपको तैयारी से आना चाहिए। इसके साथ आपके वकील से सवाल पूछने पर वह उत्तेजित हो जाते हैं।