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SC On EWS Quota: आर्थिक आधार पर जारी रहेगा 10 फीसदी आरक्षण, SC के 5 में 3 जजों ने जताई सहमति

supreme court pic SC On EWS Quota: आर्थिक आधार पर जारी रहेगा 10 फीसदी आरक्षण, SC के 5 में 3 जजों ने जताई सहमति

SC On EWS Quota: आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ में से तीन जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। इसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी जीत माना जा रहा है।

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इन जजों ने जताई सहमति

EWS आरक्षण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में से 3 जजों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी परदीवाला ने आर्थिक आधार पर कमजोर आय वाले लोगों को आरक्षण के समर्थन में अपना फैसला सुनाया। जबकि, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण पर अपनी असहमति जताई।

क्या है पूरा मामला

ये व्यवस्था 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्री सरकार ने लागू की थी और इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। 2019 में लागू किए गए ईडब्लूएस कोटा को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी। आखिरकार, 2022 में संविधान पीठ का गठन हुआ और 13 सिंतबर को चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की। इस मामले पर आज फैसला आया है।

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