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सुखराम की अर्जी पर ग्रीष्मावकाश में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

sukhram सुखराम की अर्जी पर ग्रीष्मावकाश में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। संचार घोटाले में दोषी पूर्व मंत्री सुखराम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मावकाश में सुनवाई करेगा। आज सुनवाई के दौरान सुखराम के वकील रंजीत कुमार ने कहा कि सुखराम ये नहीं चाहते कि उनकी मौत एक दोषी के रूप में हो। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अगर सुखराम की अपील पर ग्रीष्मावकाश में सुनवाई होती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

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बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सुखराम की जल्द सुनवाई की अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जब आप जमानत पर हैं तब आपको याचिका पर जल्द सुनवाई की क्या जरुरत है। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2011 में निचली अदालत की सजा मुकर्रर करने के फैसले पर मुहर लगाई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुखराम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 1997 में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री सुखराम को घटिया दर्जे के उपकरण की सप्लाई का ठेका अधिक कीमत पर देने के आरोप में सीबीआई ने केस दायर किया था।

वहीं इस मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने वर्ष 2002 में सुखराम को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई थी। सुखराम को 2009 में आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली कोर्ट ने दोषी ठहराया था और तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ सुखराम ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी निचली कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुखराम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।

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