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Amazon Futures Deal पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, जानिए कोर्ट ने क्या कहा

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Amazon Futures Deal || सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए फ्यूचर समूह की याचिका पर अपना फैसला सुनिश्चित कर दिया है। आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के आपातकालीन फैसले में दखलअंदाजी करने से मना कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर न्यायमूर्ति एनवी रमण की अगुवाई वाली पीठ ने फ्यूचर समूह की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई की पूरी प्रक्रिया होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीठ ने इस दौरान कहा कि हम फैसला सुरक्षित रखते हैं इस दायर याचिका में विशेष रुप से 4 विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है।  और बहुत सारा काम निपट चुका है। बरहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई लंबा फैसला नहीं लिखा जाएगा। 

न्यायमूर्ति एनवी रमण की अगुवाई की इस पीठ में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल थी। गरम कोट की ओर से amazon.app फ्यूचर समूह की कंपनियों की ओर से पेश वकील को सुझाव दिया गया कि सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र के अंतरिम फैसले के खिलाफ फ्यूचर समूह की अपीलों पर सुनवाई करने की अनुमति हाईकोर्ट की एकल पीठ को होनी चाहिए। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आगे कहा कि यह दायर याचिका मध्यस्थता केंद्र के आपातकालीन फैसले के खिलाफ दायर की गई है लेकिन मध्यस्था केंद्र का अंतिम निर्णय भी आ जाने के बाद इन पर विचार करना प्रासंगिक नहीं हो रहा गया। आपके द्वारा दायर की गई पहली यात्रा दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेआर मिधा के आदेश को चुनौती देने वाली है। हालांकि हमने उस आदेश का अनुपालन ना हो का आदेश दे दिया है।

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