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1 अप्रैल से BS-III की गाड़ियों की बिक्री पर SC ने लगाई पाबंदी

Supreme Court 1 अप्रैल से BS-III की गाड़ियों की बिक्री पर SC ने लगाई पाबंदी

नई दिल्ली। भारत की सर्वोच्च अदालत वाहन कंपनियों को किसी भी तरह की छूट देने के मूड मे नहीं है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने BS-III गाड़ियों पर किसी भी तरह की राहत ना देते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन गाड़ियों की बिक्री एक अप्रैल के बाद नहीं की जा सकेगी।

Supreme Court 1 अप्रैल से BS-III की गाड़ियों की बिक्री पर SC ने लगाई पाबंदी

गौरतलब है कि इसके पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी ऑटोमोबाइल निर्माताओं को निर्देश दिया था कि वे बीएस थ्री वाहनों के स्टॉक का विवरण दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वे जनवरी 2016 से लेकर अब तक के हर महीने के वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से संबंधित मासिक आंकड़ा बताएं। कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च के बाद बीएस थ्री वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर आंकड़ों को देखने के बाद ही फैसला करेगी।

ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि 31 मार्च के बाद बीएस थ्री वाहनों की बिक्री रोकने का दिशानिर्देश जारी किया जाए । बजाज ने कहा है कि सरकार ने अप्रैल, 2014 में बीएस फोर मानदंड लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑटो कंपनियों को नए फ्युएल मापदंड में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त समय मिला।

नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अप्रैल, 2016 से ही बीएस थ्री वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इस समय सीमा को पिछले साल सरकार ने बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2017 कर दिया था। लेकिन कई ऑटोमोबाइल कंपनियां अब भी बीएस थ्री वाहनों का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। बजाज की इस अर्जी का ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो समेत कई कंपनियों ने विरोध किया था। कंपनियों की दलील है कि बीएस थ्री वाहनों के मैन्यूफैक्चरिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए बिक्री पर नहीं।

 

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