पलवल से कांग्रेस विधायक करण दलाल की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला किया है। विधायक के प्रकरण पर सरकार की तरफ से कोर्ट में तर्क दिया गया कि विधायक करण दलाल की सुरक्षा की मांग पर राज्य स्तरीय कमेटी जांच कर रही है।
सरकार के इस तर्क पर हाईकोर्ट ने विधायक की सुरक्षा का उत्तरदायित्व कमेटी को ही दे दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश सरकार को दिया।
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बता दें कि करण दलाल के पक्ष से कहा गया था कि अभय चौटाला के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले वह गवाह हैं। कांग्रेस विधायक करण दलाल ने आरोप लगाया था कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान अभय चौटाला ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।
गौरतलब है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में करण दलाल और अभय चौटाला के बीच झड़प हुई थी।मिली खबर के मुताबिक यह झड़प इतना तूल पकड़ गई कि एक दूरे पर जूते तक तान दिए। करण दलाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा से बाहर निकलने के दौरान अभय चौटाला जान से मारने की बात कहा।
मालूम हो कि उक्त प्रकरण को लेकर हाल ही में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर-कंवर पाल को विधायक करण दलाल ने निलंबन के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है।उन्होंने अपने वकील मोहन जैन के द्वारा भेजे नोटिस में दलाल ने स्पीकर से निलंबन रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने नोटिस में स्पीकर के फैसले को गलत बताया था और निलंबन रद्द न करने पर हाईकोर्ट जाने की भी बात कही थी।