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डेंगू-चिकनगुनिया पर कोर्ट हुई सख्त, सत्येंद्र पर लगाया 25,000 का जुर्माना

SC strict on Dengue Chikungunya imposed fine of 25000 on Satyendra डेंगू-चिकनगुनिया पर कोर्ट हुई सख्त, सत्येंद्र पर लगाया 25,000 का जुर्माना

नई दिल्ली। दिल्ली में फैल रहे डेंगू और चिकनगुनिया मामले में हलफनामा देरी से दाखिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ा है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोर्ट से हलफनामे को दाखिल करने में व्यस्त होने का हवाला देते हुए कोर्ट से कुछ और समय मांगा था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब लोग मर रहें हैं तब आपको समय नही मांगना चाहिए।

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इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार को लताड़ते हुए कहा कि जब आप लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं तो उसके साबित करने के लिए सबूत भी दीजिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा सीलबंद लिफाफे में अधिकारियों का नाम बताए जाने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा जब आरोप खुली अदालत में लगाए गए हैं तो नाम भी खुली अदालत में लिए जाएंगे।

बता दें कुछ समय पहले जब दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर जारी था उस समय दिल्ली सरकार के सभी मंत्री किसी न किसी काम की वजह से दिल्ली के बाहर थे। जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया था। इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेते सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को खुद ही दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि अगर दिल्ली सरकार इसको नियंत्रित करने में नाकाम रहती है तब ये काम केंद्र सरकार करेगी। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि अफसर जिम्मेदारी नहीं ले रहे सारी फाइलें उप-राज्यपाल के पास है और वो इस काम में अड़ंगा डाल रहें हैं। इस पर कोर्ट ने कहा था कि सोमवार तक दिल्ली सरकार इन अफसरों के नाम बताए।

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