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लखनऊ एयरपोर्ट पर निजी वाहन से गए हैं तो रखें इन बातों का ख्याल, नहीं तो पड़ेगा भारी जुर्माना

लखनऊ एयरपोर्ट पर निजी वाहन से गए हैं तो रखें इन बातों का ख्याल, नहीं तो पड़ेगा भारी जुर्माना

लखनऊ: लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों का आवागमन फिर से शुरू हो गया है। महामारी के बाद अब धीरे-धीरे हवाई यात्राओं को भी मंजूरी मिल गई। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इस माध्यम का भी सहारा लेने लगे हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम अन्य जगहों से काफी अलग और बेहतर होते हैं,  इसी के तहत अब पार्किंग को लेकर नया निर्देश जारी किया गया है।

जाम लगाने पर ₹1000 का जुर्माना

अगर आप एयरपोर्ट पर अपने निजी वाहन से गए हैं तो सावधान हो जाइए। विशेषकर वाहन पार्किंग को लेकर नए नियम आपकी जेब ढीली करवा सकते हैं। ऐसे वाहन मालिक जो जाम लगने के पीछे जिम्मेदार होंगे, उनसे ₹1000 का जुर्माना वसूला जाएगा। यह रकम चार पहिया वाहनों के लिए निर्धारित की गई है, जबकि दो पहिया वाहनों को ₹500 जुर्माने की रकम के तौर पर भरना होगा। इतना ही नहीं, पिक और ड्रॉप करने के लिए भी अब जेब ढीली करनी होगी।

पार्किंग के बदल गए नियम

एयरपोर्ट पर वाहन सही तरीके से खड़े हों और जाम जैसी स्थिति ना बने, इस पर लगातार जोर दिया जाता है। लेकिन आए दिन बेतरतीब वाहन और ज्यादा निजी वाहनों के आने के कारण कई बार स्थिति बिगड़ जाते हैं। इसका असर वहां मौजूद अन्य व्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। इसीलिए अब पार्किंग के नियम में तब्दीली की गई है।

कमर्शियल वाहन को 0 से 30 मिनट तक खड़ा रखने के लिए ₹90 देने होंगे। वहीं निजी वाहन के लिए शुरू के 10 मिनट मुफ्त होंगे, इसके बाद ₹90 देना होगा। अगर कोई वाहन 30 मिनट से ज्यादा देर तक खड़ा किया जाएगा तो शुल्क और बढ़ जाएगा। एयरपोर्ट पर लगने वाले जाम से निपटने के लिए यह नई व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है।

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