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भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की सिफारिशें.

खाद्य सुरक्षा अधिनिय में सुधार अपमिश्रित सामग्री बेचने पर सजा तय. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की सिफारिशें.

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 (IV) में कुछ बदलाव किए गए हैं।जो कि (एफ एस एस ए आई) की सिफारिशों के अनुरूप हैं।  गौरतलब है कि अगर कोई व्‍यक्ति जो या तो स्‍वयं या उसकी ओर से कोई अन्‍य व्‍यक्ति लोगों के खाने के लिए अपमिश्रित खाद्य सामग्री को बेंचता है या निर्माण करता है या रखता है,जो लोगों की जान ले सकती है।

 

खाद्य सुरक्षा अधिनिय में सुधार अपमिश्रित सामग्री बेचने पर सजा तय. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की सिफारिशें.
खाद्य सुरक्षा अधिनिय में सुधार अपमिश्रित सामग्री बेचने पर सजा तय

 

अपमिश्रित सामग्री का आयात करता है जो खाने के लिए सुरक्षित  नहीं है। या जिसके खाने से मौत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को कम से कम दस लाख रुपये के जुर्माने के साथ-साथ कम से कम सात वर्ष के कारावासका प्रावधान है। जिसको बढ़ाकर आजीवन कारावास भी किया जा सकता है।

 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम मे सुधार का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के पास वि‍चाराधीन है

उक्त के अलावा  खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का संशोधन, जिसमें मौजूदा अधिनियम के विभिन्‍न प्रावधानों में परिवर्तन किए जाने का प्रस्‍ताव है। काफी समय से सरकार के पास वि‍चाराधीन है।  संशोधन प्रस्‍तावों के मसौदे को राज्‍यों व संघ राज्‍य क्षेत्रों की सरकारों तथा उद्योग एसोसिएशनों के साथ उनके सुझावों, के लिए साझा किया गया है।

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खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 57 के अनुसार-

खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 57 के अनुसार, यदि कोई व्‍यक्ति, जो या तो स्‍वयं या उसकी ओर से अन्‍य कोई व्‍यक्ति बिक्री के लिए किसी मिलावटी खाद्य सामग्री का आयात करता है या उसका निर्माण करता है अथवा उसे बेचता है या वितरित करता है तो वह  कुछ निर्धारित दंड का भागी होगा।

(A) यदि ऐसी मिलावटी खाद्य सामग्री स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हानिकारक नहीं है, तो उसके लिए दो लाख रुपए तक का जुर्माना।

(B) यदि ऐसी मिलावटी खाद्य सामग्री स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हानिकारक है तो उसके लिए दस लाख रुपये तक का जुर्माना।

अपराधी के पास किसी अन्‍य व्‍यक्ति की ओर से ऐसी मिलावटी खाद्य सामग्री का होना, उसके लिए बचाव नहीं होगा।

बता दें कि यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्‍य मंत्री- अश्‍विनी कुमार चौबे ने राज्य सभा में लिखित में एक सबाल के जवाब में कहा गया है।

महेश कुमार यदुवंशी

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