देहरादून। योग गुरू बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर उत्तराखण्ड की एक अदालत ने मिस ब्रांडिंग के मामले में 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पतंजलि पर लगे जुर्माने के बारे में जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेन्द्र पांडे ने मीडिया को बताया कि दिव्य योग मंदिर स्थित पतंजलि फूड पार्क के बिक्री केंद्र पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान कुछ उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों का सैंपल लिया था, जिसको प्रयोगशाला भेजा गया था।
सैंपल में निकली कमियां
प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद एडीएम एलएन मिश्रा ने अदालत में सुनवाई के दौरान आरोग्य कच्ची घानी तेल की मिस ब्रांडिंग करने पर जुर्माना लगाया है।
किन-किन उत्पादों पर लगाया गया जुर्माना
-कोर्ट ने मिस ब्रांडिंग करने पर ढ़ाई लाख रुपए
-नमक पर ढाई लाख
-बेसन पर ढाई लाख
-शहद पर दो लाख का जुर्माना लगाया है।