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RBI ने मुंबई के प्रोग्रेसिव कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया जुर्माना

RBI RBI ने मुंबई के प्रोग्रेसिव कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई की प्रोग्रेसिव कोऑपरेटिव बैंक पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस सहकारी बैंक पर जुर्माना आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। मुंबई की प्रोग्रेसिव कोऑपरेटिव बैंक को सामान्य सदस्यों को कर्ज देने, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था को वित्तीय मदद करने और केवाईसी नियमों से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने का दोषी पाया गया है। सहकारी बैंक प्रबंधन को पहले बाकायदा नोटिस दिया गया। नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर आरबीआई ने ये फैसला किया है।

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बता दें कि आरबीआई ने इससे पहले लक्ष्मी विलास बैंक पर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया था। लक्ष्मी विलास बैंक के खिलाफ ये कार्रवाई केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने, करेंट एकाउंट्स को लेकर लापरवाही बरतने और वॉक-इन ग्राहकों को लेकर गड़बड़ियों के चलते की गई थी। आरबीआई ने इसकी जांच करवाई और दोषी पाए जाने पर बैंक पर वित्तीय जुर्माना लगाया।

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