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जेल में पति से अकेले में मिल सकती है पत्नी , कोर्ट ने दी अनुमति, बढ़ा सकते हैं अपना वंश

JAIL जेल में पति से अकेले में मिल सकती है पत्नी , कोर्ट ने दी अनुमति, बढ़ा सकते हैं अपना वंश

 

पिछले कई सालों से हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा था जिसे अब जाकर अनुमति मिली है ।

 

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जेल में बंद पति या पत्नी अपने लाइफ पार्टनर से एकांत में मिल सकेंगे। यह पहल पंजाब सरकार ने की है और इसकी वजह है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसी साल पहुंचे कुछ मामले।

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आपको बता दें कि पहला मामला लेकर मार्च 2022 में गुरुग्राम की एक महिला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची। उसकी पिटीशन दूसरे केसों से कुछ अलग थी। महिला ने जेल में बंद पति से शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत मांगी थी। महिला ने दलील दी कि वह जेल में बंद पति से अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती है। महिला ने कहा कि उसके पति को गुरुग्राम कोर्ट ने हत्या और अन्य अपराधों का दोषी ठहराया। 2018 के बाद से ही वह भोंडसी जिले की केंद्रीय जेल में बंद है।

Jail जेल में पति से अकेले में मिल सकती है पत्नी , कोर्ट ने दी अनुमति, बढ़ा सकते हैं अपना वंश

दूसरा मामला इससे पहले जनवरी 2022 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें पत्नी ने अपने पति से अलग कमरे में मिलने का समय मांगा। उसने संविधान के आर्टिकल 21 का हवाला दिया, जिसमें उसे इसका अधिकार मिला है।

 

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तीसरा मामला जसवीर सिंह ने याचिका दायर कर कहा था कि उसे अपना वंश आगे बढ़ाना है। पत्नी के गर्भवती होने तक उसे जेल में साथ रहने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था।

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