उत्तराखंड

बैन हुई पॉलीथीन, इस्तेमाल करने पर देगा होगा 5,000 जुर्माना

polythene bag बैन हुई पॉलीथीन, इस्तेमाल करने पर देगा होगा 5,000 जुर्माना

देहरदून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को अमल में लाने के लि उत्तराखण्ड शासन की ओर से प्लास्टिक/थर्माकोल से बनी सामग्री इत्यादि का उपयोग, विक्रय और भण्डारण पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

polythene bag बैन हुई पॉलीथीन, इस्तेमाल करने पर देगा होगा 5,000 जुर्माना

प्रदेश के मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि उच्च न्यालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य भर में अब किसी भी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप जैसे समानों के बिक्री और भण्डारन नही किया जायेगा। अगर काई व्यक्ति या प्रतिष्ठान उक्त आदेशों को अहवेलाना करते पाए गए तो उनपर 5,000 का अर्थ दण्ड वसूला जायेगा।

मुख्य सचिव ने प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों, समस्त परिवहन आयुक्त, समस्त नगर आयुक्त नगर निगम उत्तराखण्ड तथा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तराखण्ड को उपरोक्त आदेशों का अपने जनपद में अनुपालन कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को उत्तराखण्ड राज्य में पॉलीथीन बस,रेल, हवाई आदि माध्यमों से लाना पूरी तरह से बैन है। इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए सभी व्यवसायिक संस्थानों, बस अड्डो, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों धार्मिक स्थलों, होटलों, ढाबों, धर्मशालाओं, आश्रमों, गेस्ट हाउस, स्कूल व समस्त सरकारी कार्यालयों लाउड स्पीकर्स, नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

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