इस्लामाबाद। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में अपील की गई है कि संविधान के मुताबिक ही इस मामले में कार्यवाई हो। कहा जा रहा है कि ये याचिका ‘इंडिया पाक ज्वाइंट डिफेंस कमेटी फॉर प्रिजनर’ ने दायर की है।
इसके साथ ही इस याचिका में कहा गया है कि कुलभूषण की मौत की सजा पूरी तरह से गैरकानूनी है इसलिए इसे रद्द किया जाए। जाधव को अपनी बात रखने का पूरा हक है उन्हें वो मौका जरुर दिया जाए और कानूनी सहायता दी जाए।
पाक में उज्जवल लड़ेंगे जाधव का केस
हालांकि भारत को जाधव के खिलाफ पाकिस्तान में जारी किए गए फांसी के फरमान की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। इस बात की जानकारी रविवार (16-4-17) को भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी। उन्होंने बताया कि भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावाले ने इस्लामाबाद में पाक विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात कर जाधव से काउंसिल संपर्क का अनुरोध किया। इसके अलावा फरमान की कॉपी भी मांगी।
बता दें कि ‘इंडिया पाक ज्वाइंट डिफेंस कमेटी फॉर प्रिजनर’ दोनों देशों में बंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने वाली कमेटी है। जो कि जेलों में बंद लोगों को छुड़वाने का काम करती है।
ये है पाकिस्तान का दावा:-
पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण पाकिस्तान में रॉ की तरफ से जासूसी करता था और कई आतंकी गतिविधियों में भी संलिप्त था। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार पाकिस्तान कहता रहता था कि उसके पास कुलभूषण को दोषी करार देने के लिए उनके पास कोई सुबूत नहीं थे। उल्लेखनीय है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई फांसी की सजा पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुहर लगा दी है। आईएसपीआर के मुताबिक, जाधव को गत साल 3 मार्च को बलूचिस्तान के मश्केल इलाके से गिरफ्तार किया गया था औ उनके उपर पाकिस्तान में जासूसी करने और सिंध व बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप है जो साबित हो गया है।