नई दिल्ली। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी तक जवाब मांगा है । कोर्ट ने 7 फरवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की डिवीजन बेंच ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वे आप विधायकों को अयोग्य ठहराने के अपने फैसलों के बारे में विस्तृत हलफनामा पेश करें। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह मामले के निपटारे तक उप चुनावों की घोषणा न करे।
बता दें कि पिछले 29 जनवरी को जस्टिस विभू बाखरु की सिंगल बेंच ने इस मामले को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच को रेफर कर दिया था। इससे पहले पिछले 23 जनवरी को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रपति के अयोग्य ठहराये जाने के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर 20 जनवरी को आम आदमी पार्टी के बीस विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। आज जब इस याचिका को कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया गया तो कोर्ट ने याचिका पर कल यानि 24 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया।
वहीं पिछले 22 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराने के फैसले को चुनौती देनेवाली आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है| इसलिए इस याचिका का अब कोई मतलब नहीं रह जाता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी थी जिसके बाद विधायकों ने याचिका वापस ले ली थी।