नई दिल्ली। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद इन विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के आधार पर सुनवाई की दूसरी तारिख यानी के आज कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में चार दिन के अंदर जबाव दाखिल करने का आदेश दिया है। इसी के साथ आप के विधायकों को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है, जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील की है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि फिलहाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा, जिसमें चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम न उठाने को कहा गया है और अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। वहीं उपचुनाव पर फिलहाल अंतिरिम रोक जारी रहेगी इससे आम आदमी पार्टी के लिए राहत अभी बरकरार है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के उन 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की सिफारिश की थी जिनको संयुक्त सचिव का पद दिया गया था।
एक याचिका में इनके खिलाफ लाभ के पद का आरोप लगाया गया था. चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी सहमति दी थी। हालांकि चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में अपील की थी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की गई थी, जिस पर आज अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।