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सीएम योगी के खिलाफ महाराजगंज जिला सत्र न्यायालय ने 19 साल पुराने मामले में जारी किया नोटिस

Yogi Adityanath सीएम योगी के खिलाफ महाराजगंज जिला सत्र न्यायालय ने 19 साल पुराने मामले में जारी किया नोटिस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ महाराजगंज जिला सत्र न्यायालय ने 19 साल पुराने हत्या के मामले में नोटिस जारी किया है। साथ ही एक हफ्ते के अंदर जवाब भी दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होनी है। फरवरी 1999 में महाराजगंज के कोतवाली में पंचरुखिया क्षेत्र में एक जमीन पर कब्रिस्तान और ताल को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में समाजवादी पार्टी नेता तलत अजीज और नवनिर्वाचित सांसद योगी आदित्यनाथ दो अलग-अलग पक्षों से आमने-सामने थे। इसी विवाद में दोनों पक्षों की भिड़ंत हुई, जिसमें गोली चली और तलत अजीज के सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई।

Yogi Adityanath सीएम योगी के खिलाफ महाराजगंज जिला सत्र न्यायालय ने 19 साल पुराने मामले में जारी किया नोटिस
एसपी नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा

बता दें कि तलत ने इस मामले में योगी आदित्यनाथ व अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामला बिगड़ने पर तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने सीबीसीआईडी से जांच कराई। हालांकि जांच में सबूतों के अभाव के चलते सत्र न्यायालय ने केस को बंद कर दिया। लेकिन हाल में ही तलत अजीज ने हाई कोर्ट में रिव्यू पेटिशन दाखिल की। इस पर हाई कोर्ट ने महाराजगंज जिला सत्र न्यायालय से दोबारा ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया।

वहीं इसी आदेश पर सत्र न्यायालय ने वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में तलत अजीज के वकील हमीदुल्लाह ने बताया कि फिलहाल सत्र न्यायालय में आरोपी के वकील मामले की पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तब कोर्ट आवश्यक रूप से आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहेगी।

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