बिहार

जदयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ हत्या के मामले में गैर जमानती वारंट जारी

beema bharti जदयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ हत्या के मामले में गैर जमानती वारंट जारी

पूर्णिया। बिहार में पूर्णिया जिला के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश हौसला प्रसाद त्रिपाठी ने हत्या के एक मामले में रुपौली से सत्तारूढ़ जद (यू) विधायक बीमा भारती समेत 3 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। वर्ष 2006 में चंचल पासवान की हत्या कर दी गई थी जिसमें बीमा भारती, मोटका अवेधश तथा महावीर मंडल को अभियुक्त बनाया गया था। बाद में पुलिस ने बीमा भारती का नाम इस मामले से हटा दिया था।

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मृतक की पत्नी सोनिया की शिकायत पर न्यायालय ने मामले का ट्रायल शुरू किया था। ट्रायल के दौरान गवाहों के दिए गए बयान में बीमा भारती, मोटका अवेधश महावीर मंडल का नाम सामने आया और कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ गैर -जमानती वारंट जारी कर दिया।

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