नई दिल्ली। अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को ब्रिटिश नागरिक माइकल जेम्स के खिलाफ एक ताजा गैर जमानती वारंट जारी किया, साथ ही एक कंपनी एवं दो अन्य लोगों को समन भी जारी किया, साथ ही एक कंपनी एवं दो अन्य लोगों को समन भी जारी किया।
अदालत में पेश नहीं होने के बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत माइकल जेम्स के खिलाफ ताजा वारंट तथा दिल्ली की मीडिया एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड व इसके निदेशकों आर.के.नंदा एवं पूर्व निदेशक जे.बी.सुब्रमण्यम के खिलाफ ताजा समन जारी किया।
अदालत ने उन्हें सुनवाई की अगली तारीख 22 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा। कंपनी का प्रतिनिधित्व एक अधिकृत प्रतिनिधि करेगा। मामले में पूरक आरोप पत्र पर विचार करने के बाद अदालत ने एक दिसंबर को कंपनी तथा दो लोगों के खिलाफ समन जारी किया था। अदालत ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हेलीकॉप्टर सौदे की जांच के तहत बीते साल जून में जेम्स तथा कंपनी सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।