नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने सोमवार को ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिशन और अन्य द्वारा दिल्ली सरकार के 2012 के प्लास्टिक बैग को पूर्णत: बैन करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर अर्जी पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी चेयरमैन जस्टिस स्वतंतर कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली कैंट बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है और 13 फरवरी से पहले जवाब मांगा है।
यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित था जो दिसम्बर में एनजीटी में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया गया। हाईकोर्ट ने कहा था कि एनजीटी पहले से ही पंजाब और हरियाणा में प्लास्टिक बैग के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। एनजीटी को यह मामला ट्रांसफर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के खिलाफ आठ हफ्ते तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाएं।
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि 23 अक्टूबर 2012 को तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार द्वारा प्लास्टिक को बैन करने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए। याचिका में कहा गया है कि यह नोटिफिकेशन पूर्ववर्ती पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करता है। एनजीटी ने एक और मामले में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाईकर्मचारियों की हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्वी दिल्ली नगर निगम से पूछा कि सफाईकर्मियों ने हड़ताल क्यों की है? एनजीटी ने नगर निगम को पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर फैले कूड़े को साफ करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने पूछा कि आपने अभी तक उसे साफ क्यों नहीं किया?