नई दिल्ली। दिल्ली में जहरीली हवा का दंश झेल रहे दिल्ली वालों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार से राज्य में ऑड-ईवन रूल को दोबारा से लागू कर दिया हैं, लेकिन इस रूल के आड़े एनजीटी आ गया है। एनजीटी का कहना है कि वो इस पर विचार करेगी कि दिल्ली सरकार किस आधार पर राज्य में ऑड-ईवन के रूल को लागू कर रही है। बता दें कि पराली जलाएं जाने के बाद दिल्ली की हवा में फैले जहरीले धूंए के असर को थोड़ा कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से राजधानी में ऑड-ईवन के रूल को लागू करने की घोषणा की है।
एनजीटी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा है कि आपने किस आधार पर दिल्ली में इस रूल को अप्लाई किया है, इसका जवाब हमे आज दोपहर तक दे। गौरतलब है कि ऑड ईवन रूल को दिल्ली में पिछले साल दो बार लागू किया गया था, 15-15 दिन के लिए लागू किए गए इस रूल को जनवरी 2016 और अप्रैल 2016 में लागू किया गया था। हालांकि एनजीटी के सवाल के बावजूद भी दिल्ली में 13 से 17 नवंबर 2017 तक ये रूल लागू होगा। पिछले साल कि तरह ही रूल सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू होगा और इससे महिला चालकों, दो पहिया वाहनों और स्कूली यूनिफॉर्म में स्कूली बस और वीवीआईपी वाहनों को छुट दी गई है।