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ज्ञानवापी पर सुनवाई हुई पूरी, कोर्ट में 45 मिनट तक चली सुनवाई , 4 याचिकाकर्ताओं और दोनों पक्षों के 19 वकीलों को मिली एंट्री

कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी मस्जिद विवाद ने पकड़ा तूल, ओवैसी ने दिया विवादास्पद बयान, जानिए क्या है सच्चाई

ज्ञानवापी विवाद पर सोमवार को सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। दोनों पक्षों ने बारी-बारी से अपनी बातों को रखा।

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जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में करीब 45 मिनट तक सुनवाई चली। फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों के 19 वकीलों और चार याचिकाकर्ता कोर्ट रूम में मौजूद रहे।

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ज्ञानवापी से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट शनिवार को ही अदालत को सौंप दी गई थी। मगर, सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाने से रोक लगा दी थी। हालांकि, बाद में इजाजत दे दी। इसके साथ ही मामले को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। कोर्ट कमिश्नर रहे अजय मिश्रा को कोर्ट रूम जाने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया।

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जिला अदालत में सुनवाई को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। बाहर बड़ी संख्या में जवान तैनात रहे। सुनवाई के दौरान भीड़ न लगे। इसका भी ध्यान रखा गया।

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इन मुद्दों पर हुई बहस

वादी पक्ष के विष्णु जैन ने बताया कि प्लेसेज ऑफ वरशिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 पर बहस हुई। कल उसी पर आगे की कार्यवाही होगी। जिला जज ने सभी पक्षों के आवेदन के बारे में जानकारी ली। मुस्लिम पक्ष के सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 11 (मेंटेनेबिलिटी यानी पोषणीयता) के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र के बारे में भी सुना। कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी पता किया।

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