हवाला लेनदेन मामले में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।
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सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में पेश किया । ईडी ने कोर्ट से स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के लिए 14 दिन की कस्टडी की मांग की। जबकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।
हालांकि सत्येंद्र जैन हिरासत में भी घर का ही खाना खाएंगे। दरअसल, सत्येंद्र जैन के वकील ने स्वास्थ्य मंत्री को खाना देने की इजाजत मांगी थी। जिसे कोर्ट स्वीकार कर लिया।
वहीं, ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा है कि फरवरी 2015 से मई 2017 तक रुपए इधर- उधर किए गए। ईडी ने कहा कि हमारे पास डाटा एंट्री है कि कैसे हवाला में पैसा लगाया गया और दिल्ली से कलकाता पैसा भेजा गया। उन्होंने कहा कि शैल कंपैनियां कलकता बेस हैं। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि 14 दिन की कस्टडी क्यों मांग रहे हैं।
ईडी ने कहा कि जो चेक अभी कैश नहीं हुए हैं उनके बारे में जानकारी निकालनी है। साथ ही जो चेक मिले हैं वो किनके पैसे हैं। उन पैसों को इस्तेमाल हवाला में तो नहीं हुआ है।
ईडी ने कहा कि 8 कंपनियों के शेयर खरीदे गए हैं। जो 8 कंपनिया हैं वो जैन से बिलांग करती हैं। साथ ही जिन 8 कंपनियो से पैसा ट्रांसफर किया गया है उसका सोर्स पता नहीं है।
सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में सत्येन्द्र जैन को अंतरिम जमानत भी नहीं दी जानी चाहिए। अगर सत्येन्द्र जैन को जमानत मिलेगी तो वो सुबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी ने कहा कि इस मामले जो अहम सबूत मिले हैं उस मामले में सत्येन्द्र जैन से कांफ्रेंट करवाना है।
गौरतलब है कि पिछले महीने अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। जैन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य, बिजली, गृह, पीडब्ल्यूडी, उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और पानी मंत्री हैं।